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सिरनिया पूर्व पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर, नशा मुक्त समाज बनाने का लिया गया संकल्प

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जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कटिहार के तत्वावधान में रविवार को प्रखंड की सिरनिया पूर्व पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत के मुखिया अब्दुल कयूम ने की। शिविर में ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता, स्थायी लोक अदालत, सुलह-समझौता तथा नशा मुक्ति से संबंधित कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई।
पैनल अधिवक्ता पूनम कुमारी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39(क) के तहत समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांगजन, बंदी, औद्योगिक श्रमिक, आपदा पीड़ित तथा तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों को न्यायालय शुल्क, अधिवक्ता की सेवा, दस्तावेज तैयार कराने सहित अन्य सभी विधिक सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।
उन्होंने स्थायी लोक अदालत एवं सुलह-समझौता केंद्र की उपयोगिता बताते हुए कहा कि बिजली, पानी, बीमा, दूरभाष जैसी जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का त्वरित और सरल समाधान बिना न्यायालय शुल्क तथा बिना लंबी सुनवाई के किया जा सकता है।
वही अधिकार मित्र इजहार आलम ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ‘मादक पदार्थ जागरूकता एवं पुनर्वास योजना-2025’ की जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करना, नशे से प्रभावित लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना तथा उनके उपचार एवं पुनर्वास में सहयोग देना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से नशा मुक्त और जागरूक समाज के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है।
शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी कानूनी समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अंत में अधिकार मित्र इजहार आलम ने लोगों से अपील की कि किसी भी विधिक सहायता के लिए जिला न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सहायता कक्ष अथवा टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क करें। यहां सभी सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध हैं।
इस अवसर पर हरिश्चंद्र पंडित, कामरान राजा, साबिर राजा, अब्दुल, नौशाद, मो. रईस, काजल कुमारी, अरजाउल अंसारी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

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