रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल में ट्रेन का चेन खींचने के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में कटिहार रेलमंडल के आरपीएफ के प्रभारी मंडल सुरक्षा आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह ने बुधवार की संध्या आरपीएफ ईस्ट पोस्ट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अनाधिकृत रूप से चैन खींचकर ट्रेन को रोकने के खिलाफ रेल द्वारा अब काफी सख्त रुख अपनाया जा रहा है। जिससे रेलवे परिचालन सुचारु रूप से सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में आरपीएफ द्वारा अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए बीते 16 दिसंबर 2024 को बिना वैध कारण के साप्ताहिक ट्रेन नंबर 15946 के एक यात्री द्वारा चैन पुलिंग कर बारसोई स्टेशन पर ट्रेन रोकते हुए रेल परिचालन बाधित करने के आरोप में पकड़ा गया और बारसोई आरपीएफ पोस्ट में उक्त मध्यप्रदेश निवासी 37 वर्षीय यात्री अरविंद जैन के विरुद्ध रेलवे एक्ट 141 के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे पोस्ट से जमानत दे दिया गया। जिसके बाद उक्त यात्री द्वारा बुधवार को रेलवे न्यायालय में स्वेच्छा से अपना दोष स्वीकार किया गया। जिस दौरान एसीजेएम रेलवे विकास कुमार सिंह ने उक्त यात्री अरविंद जैन की प्रथम गलती पर उसे 1000 जुर्माना के साथ 9000 रुपया कंपनसेशन के साथ कुल 10 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा के साथ दुबारा ऐसी गलती नहीं करने की हिदायत दी गई। जिसे बाद में अर्थ दंड की राशि जमा करने पर उक्त यात्रियों को न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिया गया। वही इस घटना के बाद प्रभारी आरपीएफ कमांडेंट श्री सिंह ने आम यात्रियों से अपील किया कि वे बिना वजह रेलवे में ट्रेन की चेन पुलिंग ना करें अन्यथा उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है या जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर जेल भी जाना पर सकता है क्यों कि यह रेलवे एक्ट 141 के तहत एक दंडनीय अपराध है। इस घटना पर आरपीएफ के आईजी महोदय के निर्देश पर आरपीएफ द्वारा विशेष रूप से नजर रखा जा रहा है। इसलिए यात्रीयो से अपील है कि रेल परिचालन सुगमता पूर्वक बहाल रखने में रेल प्रशासन और आरपीएफ को सहयोग करें। आरपीएफ रेलमंडल में यात्रियों को 24*7 बेहतर सुरक्षा और सुविधा प्रदान करने की दिशा में शुरू से अग्रसर है। मौके पर प्रभारी आरपीएफ कमांडेंट श्री सिंह के साथ आरपीएफ पोस्टकमांडर राकेश कुमार और सीनियर पीपी भूपेंद्र कुमार जाटव मौजूद थे।
















