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कटिहार रेल में नए रेलवे कानून का सख्ती से हो रहा है पालन, आरपीएफ ईस्ट पोस्ट ने एक दिन में 30 मामलों में ₹33,900 का जुर्माना किया वसूला

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रेलवे परिसर में अनुशासन, सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखने के लिए आरपीएफ ने नए संशोधित रेलवे अधिनियम ,जन विश्वास अधिनियम के तहत विशेष लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
कटिहार रेलमंडल में आरपीएफ कमांडेंट संदीप कुमार पीएस के निर्देश पर आरपीएफ ईस्ट पोस्ट प्रभारी विक्रम कुमार के कुशल नेतृत्व में शुक्रवार को हुई कार्रवाई के दौरान 30 रेल नियम उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध मामला दर्ज कर कुल ₹33,900 का जुर्माना वसूला गया।
अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन एवं रेल परिसर में बिना अधिकार प्रवेश, रेलवे नियमों का उल्लंघन, गंदगी फैलाने तथा अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। मिली जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 144 में 2 मामलों में ₹4,000, धारा 147 में 14 मामलों में ₹7,000, धारा 155 में 3 मामलों में ₹5,000, लिटरिंग के 2 मामलों में ₹400, धारा 167 में 2 मामलों में ₹4,000, धारा 159 में 2 मामलों में ₹1,000 तथा धारा 162 में एवं 5 अन्य मामलों में ₹12,500 का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार कुल 30 मामलों में ₹33,900 की राशि वसूली गई।
आरपीएफ इंस्पेक्टर विक्रम कुमार ने कहा कि रेलवे परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखना, यात्रियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना तथा रेलवे संपत्ति की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वहीं आरपीएफ ईस्ट पोस्ट प्रभारी विक्रम कुमार ने यात्रियों से रेलवे नियमों का पालन करने, स्टेशन परिसर को स्वच्छ रखने तथा अनधिकृत रूप से रेलवे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने की अपील किया।
गौरतलब है कि आरपीएफ ईस्ट पोस्ट में विक्रम कुमार के इंस्पेक्टर में योगदान फलस्वरूप आरपीएफ की टीम ने आरपीयूपी एक्ट और मोबाइल चोरी से संबंधित कई मामलों का उद्भेदन कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफलता हासिल कर ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है।

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