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एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

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मंडल रेल प्रबंधक कटिहार सुरेंद्र कुमार द्वारा भारत सरकार के एकीकृत पेंशन योजनाओं में कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधा एवं पेंशन संबंधित मुख्य बातों की जानकारी देते हुए कहा कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो “उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।उनकी यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सेवा में शामिल होने वाले 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने की मंजूरी के बाद आई है।राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 1 अप्रैल, 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। यह एनपीएस से पहले कर्मचारियों के लिए लागू परिभाषित लाभ के बजाय अंशदान के आधार पर आधारित थी।
कैबिनेट के फैसलों की घोषणा करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में पाने के पात्र होंगे।उन्होंने कहा कि इस पूर्ण पेंशन या पेंशन के रूप में वेतन का 50 प्रतिशत पाने के लिए पात्रता सेवा अवधि 25 वर्ष होगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगी। एनपीएस ग्राहक अब एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुन सकते हैं, जो अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लागू होने वाली सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है।

यूपीएस की मुख्य विशेषताएं

वही मंडल रेल प्रबंधक कटिहार सुरेंद्र कुमार ने कहा कि सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होना चाहिए।

सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन का 60%।

सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 प्रति माह।

मुद्रास्फीति सूचकांक: सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर

महंगाई राहत: सेवा कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित।ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान: प्रत्येक पूर्ण छह महीने की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।वही इस योजना का एन एफ रेलवे मजदूर यूनियन के पदाधिकारी संजय गोस्वामी, उमाशंकर और ईम्पलाई यूनियन के केंद्रीय पदाधिकारी रजनीश कुमार , रूपेश कुमार ने इस योजना का स्वागत करते हुए कहा कि अभी उनकी मांगे पूरी नहीं हुईं है और आगे भी उनका संघर्ष जारी रहेगा।
मौके पर डीआरएम सुरेंद्र कुमार के साथ एडीआरएम मनोज कुमार सिंह, सीनियर डीसीएम धीरज चंद्र कलिता , एसीएम कुमार जितेंद्र सिंह, सुमित कुमार , एपीओ अंजनी कुमार, सीएमआई रामप्रवेश सहित रेलवे के कई आधिकारिगण मौजूद थे।

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