जिला अदालत के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अनिल कुमार राम ने मंगलवार को गर्भवती प्रेमिका की हत्या कर उसकी शव को खेत में छुपाने से संबंधित सेशन ट्रायल नं०-186/21 की विचारण के बाद मामले में लिप्त आरोपी क्रमशः मोहम्मद सलाम एवं मोहम्मद अली को सिद्धदोष अभियोग में सश्रम आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदण्ड कि सजा सुनाई है। न्यायाधीश श्री राम ने आरोपी द्वारा अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त नौ माह की कैद भी मुकर्रर किया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपियों को मंडल कारागार भेज दिया गया
घटना को लेकर मृतिका के पिता हमीदुल उर्फ चामेदुल जो ग्राम पहाड़पुर, बारसोई निवासी है ने बारसोई थाना कांड सं०- 21/21 दर्ज कर पुलिस को बयान दिया था की उसके ग्रामीण मो.सलाम का उनकी मृतक पुत्री से एक वर्ष से प्रेम संबंध चला आ रहा था और जब मृतिका गर्भवती हो गई तो इसकी जानकारी वादी पिता को लगा तब आरोपी प्रेमी मो.सलाम दिल्ली घला गया। मो.सलाम को अली ने जब सूचना दिया तो आरोपी सलाम ने वादी की पुत्री से विवाह करने की बात कहां और जब सलाम बारसोई आया तो अली के कहने पर 13 फरवरी 21 को संध्या पांच बजे मृतिका की भाभी ने उसे मो.सलाम के हवाले कर दिया जो उसे अपने साथ रखने की बात कर ले गया परन्तु दुसरे दिन खेत में शव होने की हल्ला सुनकर जब वादी खेत की ओर गया तो खेत में अपनी पुत्री को अमृत अवस्था में पाया जिसके शरीर पर जख्म के निशान थे। वादी पिता ने दोनों आरोपियों पर उनकी पुत्री को मारपीट कर जख्मी कर हत्या करने और शव को छुपाने की आरोप लगाया।
अदालत में विचरण के दौरान अपार लोक अभियोजक प्रमोद यादव ने नौ साक्षी पेश कर मामले की पुष्टि करायी जिसका प्रति परीक्षण बचाव पक्ष की अधिवक्ता ने किया। न्यायाधीश श्री राम ने हत्या करने एवं शव को छुपाने के दो अभियोग में आरोपियों को दोषी पाकर यह सजा सुनाई।
बाइट_अखिलेश झा अधिवक्ता कटिहार कोर्ट
















