बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कटिहार हेमंत कुमार त्रिपाठी के आदेशानुसार कटिहार जिला व्यवहार न्यायालय परिसर एवं अनुमंडल न्यायालय में आगामी दिनांक 14.12.2024 को इस वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है । जिसमे सभी सुलहनीय वाद के साथ दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, विद्युत् वाद, एनआई एक्ट सहित सभी शमनीय वाद एवं बैंक, बीएसएनएल सहित अन्य प्री- लिटिगेशन वादों का निष्पादन किया जाएगा।
इस सन्दर्भ में न्यायालय परिसर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार हेमंत कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में सभी न्यायिक दंडाधिकारीगण की एक बैठक आयोजित की गयी। जिसमे जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव निशा कुमारी के साथ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राम चन्द्र प्रसाद,अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम प्रवीण कुमार मालवीय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रेलवे विकास कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय नेहा सिंह के साथ अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी स्वास्ति यादव तथा सभी न्यायिक दंडाधिकारी मौजूद रहे। जिस दौरान आयोजित बैठक में जिला जज द्वारा सभी न्यायिक पदाधिकारियों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निष्पादन के लिए पक्षकारो को नोटिस निर्गत करने का अनुरोध किया गया। वही इसकी सफलता को लेकर सभी बेंचों में न्यायिक पदाधिकारियों के साथ पैनल अधिवक्ताओं एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है । इसके अलावा डीएलएसए सचिव द्वारा बैंक, विद्युत विभाग, बीएसएनएल एव अन्य विभाग से भी बैठक कर आवश्यक निर्देश दिया गया।
वही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी ने आम जनों से अपील है कि जिनका भी सुलहनीय वाद न्यायालय में लंबित है वे सम्बंधित न्यायालय में आगामी दिनांक 14.12.24 को होने वाले उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में ससमय उपस्थित होकर अपना वाद समझौता के आधार पर निष्पादन कराये और इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठावें । जो पूरी तरह से एक निःशुल्क प्लेटफार्म है।
गोरतलब है कि इस सन्दर्भ में में प्री- सिटिंग का भी आयोजन किया जा रहा है । आम जन जिनका वाद न्यायालय में लंबित है वे सबंधित न्यायालय के पीठ लिपिक या कार्यालय लिपिक से पूर्व में ही संपर्क स्थापित कर सुलह अथवा समझौता की सहमति दें सकते है ताकि आगामी दिनांक 14.12.24 राष्ट्रीय लोक अदालत में उक्त वाद का निष्पादन किया जा सके।
















