कटिहार व्यवहार न्यायालय अंतर्गत लंबित वाद का निष्पादन करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश तेज प्रताप सिंह ने मासूम की बलात्कार के बाद हत्या के आरोपी को दोषी पाते हुए दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ बीस हज़ार रु जुर्माना के अलावा पोक्सो एक्ट के तहत भी दोषी पाते ही बीस साल की सजा और अलग से बीस हज़ार रुपये जुर्माना की कठोर सजा सुनाई है। इस वाद में प्रॉसीक्यूशन की ओर से पास्को अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह थे। जिन्होंने बताया कि घटना 24 फरवरी 2023 की है, जहां मुफ्फस्सिल थाना क्षेत्र के भवाड़ा पुल टोला में एक नाबालिक लड़की को पड़ोस की एक लड़की अपने घर ले गई जहां गांव के ही मनीष और रोहित ने उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देने के बाद हत्या कर दी। जिसको लेकर अधिवक्ता रामनारायण चौहान ने एडीजे सिक्स तेज प्रताप सिंह के समक्ष आठ गवाही के बाद घटना की पुष्टि करते हुए मनीष और रोहित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, फैसला के बाद मासूम के माता-पिता कोर्ट को धन्यवाद देते हुए अपनी इकलौती बेटी को इंसाफ मिलने की बात कही।