कटिहार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम सह पास्को अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अखिलेश पांडे ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए धारा 376 एवं पास्को अधिनियम के तहत आरोपित को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा बुधवार को सुनाइ है। सजा सुनाने के बाद कदवा थाना अंतर्गत सिंगलपुर निवासी जाहरुल को जेल भेज दिया है। इस मामले में न्यायाधीश श्री पांडे ने पचास हजार रुपया अर्थदंड देने का आदेश भी दिया हैं। अर्थदण्ड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया गया है। इस वाद में अभियोजन की ओर से पास्को अधिनियम की विशेष लोक अभियोजक मीना शर्मा थी। जिन्होंने बताया कि इस मामले में ब्यान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट सहित आठ गवाहों की गवाही भी हुई है। घटना को लेकर ग्यारह वर्षीय पीड़िता के पिता ने संबंधित थाने में मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि बाढ़ के पानी में मछली हेतु जल लगाया था। 1 अक्टूबर 2020 को अपनी ग्यारह वर्षीय बच्ची को सुबह में जल से मछली निकालने हेतु किनारे भेजा था। वही बच्ची को अकेला पाकर जाहरूल के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तथा पानी में डूबा कर मारने का प्रयास भी किया गया।मै जब मछली का जाल देखने गया तो आरोपित बच्ची को उसी अवस्था मे छोड़कर भाग गया।