कटिहार जिला में मुहर्रम पर्व को लेकर कटिहार पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिले में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न कराने के लिए पुलिस द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 3 जुलाई को जारी प्रेस विज्ञप्ति में आमजन से संयम बरतने और कानून का पालन करने की अपील की गई है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सभी जुलूस एवं झांकियां अनुमंडल पदाधिकारी से विधिवत अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करने के बाद ही निकाली जाएंगी। साथ ही माननीय न्यायालय के आदेश के तहत डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। यदि किसी भी जुलूस या झांकी में डीजे का उपयोग होता है, तो डीजे को जब्त कर संचालक एवं आयोजन समिति पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
पुलिस ने यह भी कहा है कि तलवार, आग्नेयास्त्र, लाठी-डंडा, भाला, गड़ासा सहित किसी भी प्रकार के हथियार का सार्वजनिक प्रदर्शन गैरकानूनी है और उस पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले भाषण, विवादास्पद नारे एवं उन्माद फैलाने वाली हरकतें पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। ऐसे किसी भी कृत्य पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी डायल 112 या पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 06452-243101 पर देने की अपील की है। साथ ही कहा गया है कि सोशल मीडिया पर भी 24×7 नजर रखी जा रही है और किसी भी भड़काऊ पोस्ट या टिप्पणी पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने यह भी याद दिलाया कि बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है। शराब पीना या पीकर हुड़दंग मचाना अपराध है, और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कटिहार पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अफवाहों से दूर रहें, शांति बनाए रखें और अपने परिवार संग सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाएं।
“कटिहार पुलिस – आपकी सेवा और सुरक्षा में सदैव तत्पर।”
















