व्यवहार न्यायालय कटिहार के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, अनिल कुमार राम के न्यायालय में एन०डी०पी०एस० 19/2022 में तीन अभियुक्तों को 10-10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाया गया साथ ही एक-एक लाख का आर्थिक दंड भी लगाया गया।
जानकारी के अनुसार डिनॉम सुत्रधार ,सीमांता सुत्रधार और 03. रंजय सुत्रधार को धारा-20 (बी) (ii) (सी) के साथ धारा-29 एन०डी० पी०एस० एक्ट के तहत 10 साल का सश्रम कारावास और एक लाख रूपये जुर्माना तथा धारा-25 के साथ धारा-29 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत 10 साल का सश्रम कारावास और 01 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है। दोनों सजाये साथ-साथ चलेंगी और जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोषियों को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोनों सजाये साथ-साथ चलेंगी और जेल में बितायी हुई अवधि उपरोक्त सजा में से घटा दिया जायेगा। बता दे की एन०डी०पी०एस० 19/2022 नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पटना शाखा द्वारा लिखित गुप्त सूचना के आधार पर दर्ज कराया गया था। इस कांड के शिकायतकर्ता जुनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर मो० रमीज रैजा थे। गुप्त सूचना के आधार पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पटना के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया था, ब्यूरो को यह सूचना मिली थी कि कुछ गांजा तस्कर त्रिपुरा से गुवाहाटी के रास्ते पुर्णिया होते हुए कटिहार जिला के कुर्सेला क्षेत्र में अवैध गांजा का आपूर्ति करने वाले है।
उक्त गुप्त सूचना के आधार पर गांजा से लदा हुआ ट्रक कुर्सेला फार्विसगंज रोड पर शिव-गौरी-पावर्ति ढ़ाबा नवाबगंज के पास पकड़ा गया था और उसी ट्रक में बांस के नीचे 795 कि0ग्रा0 गांजा बरामद हुआ था। विशेष लोक अभियोजक सुनिल प्रसाद करण ने अभ्युक्तों के सजा पर कहा कि न्यायालय द्वारा सजा के बाद गांजा तस्करों और इस तरह के धंधा करने वालों पर विराम लगेगा।