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बिहार विधानसभा चुनाव 2025: अब रैली और प्रचार की मंजूरी मिलेगी सिंगल विंडो सिस्टम से

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बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और संबंधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए एकल खिड़की प्रणाली — सिंगल विंडो सिस्टम — की स्थापना की है। इसके माध्यम से आम सभा, रैली, जुलूस, लाउडस्पीकर, चुनाव प्रचार में वाहन उपयोग, तथा हवाई अड्डों या हैलिपैड जैसी सुविधाओं के लिए स्वीकृति और अनुमोदन प्राप्त किया जा सकेगा।

निर्वाचन विभाग ने इसके लिए एक सुगम एवं सुविधा एप/पोर्टल भी विकसित किया है, जिसके जरिये उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।

इस चुनाव में सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए M3 मॉडल की ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का उपयोग किया जाएगा। निर्वाचन में उपयोग हेतु कुल 3706 बैलेट यूनिट, 3456 कंट्रोल यूनिट और 3439 वीवीपैट मशीनें उपलब्ध हैं, जिन्हें कटिहार प्रखंड परिसर स्थित वेयरहाउस में सुरक्षा मानकों के अनुरूप भंडारित किया गया है।

निर्वाचकों की पहचान के लिए मतदान केंद्रों पर वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र के रूप में निम्न दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत किया जा सकेगा —
आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, सरकारी सेवा पहचान पत्र, सांसद या विधायक पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड।

निर्वाचन आयोग की इन तैयारियों का उद्देश्य है — पारदर्शी, सुगम और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना।

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