कटिहार रेलवे न्यायालय में लंबित वाद संख्या सी 3666 /2023 का एससीएम रेलवे विकास कुमार सिंह द्वारा मंगलवार को निष्पादन कर दिया गया । इस संबंध में सीनियर पी पी भूपेंद्र कुमार जाटव में जानकारी देते हुए बताया कि इस वाद में अभियुक्त कटिहार रेल मंडल के पूर्व सेवानिवृत्ति सीनियर डीएमई अमरनाथ झा है। जिन्हें इस वाद में न्यायालय ने दोषी पाते हुए रेलवे एक्ट 145 बि मे दो महीने की साधारण कारावास की सजा और ₹5000 रुपए आर्थिक दंड के अलावे रेलवे एक्ट 146 में एक माह की साधारण कारावास और ₹2000 जुर्माना और रेलवे एक्ट 147 में दोषी पाते हुए एक माह साधारण कारावास और ₹2000 आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। गोदलाब है कि पूर्व सीनियर डीएमई अमरनाथ झा के ऊपर दिनांक 20.9.2023 को नए सीनियर डीएमई अरविंद कुमार मिश्रा द्वारा जबरन चार्ज हैंडओवर नहीं देने और बिना ऑथोरिटी के ऑफिस और चैंबर में रहने आदि के आरोप में उक्त रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।















